ITR रिटर्न नही भरने पर लगेगा 5000 रूपए का जुर्माना 

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नई दिल्ली :– फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 31 अगस्त तक ही है। सरकार ने तारीख़ में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख़ 31 जुलाई थी, पिछले महीने इसे आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे फर्जी संदेश चल रहे हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख़ बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। हालांकि ये खबरें पूरी तरह से झूठ हैं। इनकम टैक्स विभाग ने अपने वेबसाइट पर डाली गई सूचना में कहा है कि टैक्स भरने के लिए अब बस दो दिन ही रह गए हैं यानि कि 31 अगस्त तक का ही समय है
तारीख से पहले यदि आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी शुल्क देना होगा। यानि की 31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना 31 दिसंबर तक फाइल करने वालों को लगेगा। 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने वालों के लिए जुर्माने की रकम बढ़कर दोगुनी हो जाएगा।