क्या है मामला – जम्मू-कश्मीर में 35A हटाने पर क्या होगा ?

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जम्मू कश्मीर – जम्मू-कश्मीर में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है. दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास से जुड़े अनुच्छेद 35A को समाप्त करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार के अंदर इस बात को लेकर विचार शुरू हो गया है और इस पर जल्द फैसला हो सकता है. हालांकि, सरकार को फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा, क्योंकि इस कदम से पाक को राज्य में भावनाएं भड़काने का मौका मिल जाएगा ..

बता दें कि गृह मंत्रालय के सुरक्षाबलों की तैनाती के ऑर्डर के बाद कश्मीर में काफी हलचल है. वादी में चर्चा है कि विवादित 35A को हटाने का केंद्र ने मन बना लिया है. लोकसभा में अपने पहले संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि संविधान में धारा 370 स्थायी नहीं है.
वहीं, आर्टिकल 35A को खत्म करना केंद्र सरकार के लिए चुनौती भरा होगा, लेकिन मोदी सरकार चुनौतियों की वजह से रुकने वाली नहीं है. ये फैसला भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए तो बेहद अहम होगा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राजनीतिक तौर पर यह फैसला फायदेमंद होगा.
अनुच्छेद 35A से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं.14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे वही स्थायी निवासी.स्थायी निवासियों को ही राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं.किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर न जमीन खरीद सकता है, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है.अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, हालांकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग है.35A को हटाने पर क्या होगा?1. देश का कोई नागरिक राज्य में ज़मीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा.2. महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा.3. कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस सकता है.4. वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा.