महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जैन, देवकर आवासीय घोटाले में दोषी करार

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धुले –  धुले जिले की सत्र अदालत ने शनिवार को राज्य के पूर्व मंत्रियों सुरेश जैन  और गुलाबराव देवकर को 46 अन्य लोगों के साथ कई करोड़ रुपये के ‘घरकुल’ आवास घोटाले में दोषी  ठहराया। विशेष न्यायाधीश सृष्टि नीलकंठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि सभी 48 आरोपी, जो फिलहाल जमानत पर हैं और अदालत में मौजूद हैं, उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए। अदालत बाद में उनकी सजा सुनाएगी।
शिवसेना नेता जैन को मार्च 2012 में 29 करोड़ रुपये के आवासीय परियोजना घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान वह 1990 के दशक में राज्य के गृह राज्य मंत्री  थे। एनसीपी नेता देवकर को मई 2012 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले वह तीन साल जेल में रह चुके हैं।
आपको बता दें कि देवकर पर 11 हजार कम लागत के मकानों के निर्माण में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अनियमितता बरतने का आरोप था। उत्तरी महाराष्ट्र में एनसीपी का काफी अहम चेहरा माने जाने वाले देवकर को मई 2012 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए देवकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण का आदेश थमा दिया था।